रांची, जुलाई 23 -- रांची, वरीय संवाददाता। रांची विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम-2005 के प्रभावी क्रियान्वयन और व्यवस्था की समीक्षा को लेकर गुरुवार को उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. तनुज खत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने उनका स्वागत किया। डॉ. खत्री ने कहा कि आरटीआई प्रत्येक नागरिक और छात्र का वैधानिक अधिकार है, इसलिए सूचना उपलब्ध कराने में समयबद्धता और पारदर्शिता बेहद जरूरी है। राज्य सूचना आयुक्त ने निर्देश दिया कि राज्य के सभी संबद्ध कॉलेज सात दिनों के भीतर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक पृथक आरटीआई टैब स्थापित करें। इस टैब में लोक सूचना पदाधिकारी (पीआईओ) व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण, आवेदन प्रक्रिया, शुल्क, पता और धारा 4 के अंतर्गत अनिवार्य सूचनाएं उपलब्ध कराई जा...