फरीदाबाद, अप्रैल 24 -- फरीदाबाद, धनंजय चौहान। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 30 मई को पूरे प्रदेश में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें चेक बाउंस से जुड़े मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रितु यादव ने बताया कि जिन व्यक्तियों के मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वे 29 मई तक संबंधित अदालत में आवेदन देकर अपने मामलों को लोक अदालत में शामिल करवा सकते हैं। इसमें लंबित अपीलों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि पक्षकार आपसी सहमति से विवाद का समाधान कर सकें। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 0129-2261898 पर संपर्क कर सकते हैं। यह भी पढ़ें- नौ मई दून में लोक अदालत में चालान और मुकदमों के निपटारे का मौका प्रशासन न...
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