बागपत, मार्च 24 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने रालोद कार्यकर्ता विशु तोमर के हत्यारोपी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बामनौली गांव निवासी नरेश ने 7 नवंबर 2025 को अपने भतीजे रालोद कार्यकर्ता विशु तोमर की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच में पता चला कि चार नवंबर 2025 को गाजियाबाद के खन्नानगर में विशु का शव मिला था, जिसकी पीट-पीटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने विशु के साथी विक्रांत की तलाश शुरू की तो विक्रांत एक अन्य मामले में न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल चला गया। पुलिस ने विक्रांत को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो उसने शिब्बू और नवीन निवासी फतेहपुर के साथ मिलकर हत्या करने की जानकारी दी। विक्रांत ने बताया कि तीन नवंबर की रात को खन्नानगर में शराब पीते समय हुए झगड़े म...