नई दिल्ली, सितम्बर 2 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए विशाखापत्तनम एयरपोर्ट बंद करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में करनी चाहिए थी क्योंकि एयरपोर्ट बंद होने से वहां के लोग परेशान हो रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगने की अपील की थी। याचिका में कहा गया कि एयरपोर्ट बंद करने का फैसला दिल्ली में लिया गया था। पीठ ने जवाब दिया कि आदेश लोगों पर कहां असर डाल रहा है। यह भी पढ़ें- Delhi News: विमानन क्षेत्र में एनओसी प्रक्रिया सरल हो: नायडू यह फोरम तय करता है। यह मुद्दा विशाखापत्तनम में है। इसे वहीं दाखिल किया जाना चाहिए। पीठ ने यह भी ध्यान दि...