बस्ती, मार्च 12 -- बस्ती, वरिष्ठ संवाददाता। बाल कल्याण समिति की न्याय पीठ ने पैकोलिया थानाक्षेत्र के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित उप निरीक्षक अभोरिक यादव को छह माह के लिए सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत होने से प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही एसपी को पत्र भेजकर निर्देश दिया गया है कि उप निरीक्षक को जेजे एक्ट 2015 का अनिवार्य प्रशिक्षण कराया जाए। इस अवधि में उन्हें बालकों से संबंधित किसी भी मामले की विवेचना न देने की भी सिफारिश की गई है।सीडब्ल्यूसी की न्याय पीठ ने यह कार्रवाई उस समय की जब एक नाबालिग बालिका की बरामदगी के बाद विवेचक उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पहुंचे। प्रस्तुतिकरण के दौरान उप निरीक्षक ने वर्दी पहन रखी थी और बालिका के साथ उनका व्यवहार बाल मित्रवत न होकर असामान्य पाया गया। सुपुर्दगी की कार्यवाही के समय भी वे निर्ध...
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