हरदोई, जून 24 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट यशपाल ने अभियुक्ता की गिरफ्तारी के बाद रिमांड प्रार्थना पत्र लेकर प्रस्तुत हुए विवेचक द्वारा नियम एवं कानूनों का उल्लंघन करने पर कड़ी नाराजगी जताई। पुलिस अधीक्षक को विवेचक के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वादी मुकदमा ने एक जून 2026 को थाना संडीला पर लिखित तहरीर दी। इसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात में धारा 137 बी एन एस में रिपोर्ट दर्ज की थी। इसी मुकदमे में विवेचक मुकेश कुमार कोटार्य ने अभियुक्ता रोशनी पुत्री राजेन्द्र निवासी मीरानगर थाना हबीजगंज जिला भोपाल मध्यप्रदेश को गिरफ्तार कर रिमांड प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। विवेचक ने जो गिरफ्तारी मेमो कोर्ट में प्रस्तुत किया उसमें गिरफ्तारी का स्थान वन स्टॉप सेंटर हरदोई दर्शाया गया। अभियुक्ता रोशन...