वाराणसी, जुलाई 2 -- वाराणसी, संवाददाता। आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुराचार के मामले में फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में इस मामले के गवाह और विवेचक शिवकांत मिश्रा उपस्थित नहीं हुए। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता ने मौखिक रूप से बताया कि दालमंडी ध्वस्तीकरण अभियान में व्यस्त होने के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। कोर्ट ने दो जुलाई को उपस्थित होकर गवाही की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिया है। आदेश की एक प्रति पुलिस आयुक्त को भी भेजने का निर्देश दिया। बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, कुंदन सिंह, संजीव चौबे, अजय प्रताप सिंह आदि थे। यह भी पढ़ें- पांचवें सेमेस्टर की मौखिकी चार से प्रकरण के अनुसार बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात में आईआईटी की छात्र...