रांची, जून 8 -- रांची। श्री रामकृष्ण सेवा संघ द्वारा संचालित विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल की राशि गबन मामले में आरोपी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण सिन्हा को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने सुनवाई के पश्चात उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला चुटिया थाना कांड संख्या 130/2022 से संबंधित है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्यों के साथ केस डायरी प्रस्तुत की है।

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