रांची, जून 25 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची विवेकानंद विद्या मंदिर से जुड़े कथित गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में आरोपी स्कूल सचिव अभय मिश्रा को अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि केवल चार्जशीट दाखिल हो जाने के आधार पर अग्रिम जमानत याचिका खारिज नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हुए 25-25 हजार रुपये के दो जमानतदारों पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने अभय मिश्र की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह जांच में पूरा सहयोग कर चुके हैं। यह भी पढ़ें- प्रमाण पत्रों में संशोधन के लिए जैक ने जारी की अधिसूचना, 30 जून तक मौका पुलिस 31 दिसंबर 2023 को चार्जशी...