गाज़ियाबाद, जून 12 -- गाजियाबाद। सामूहिक विवाह योजना में आवेदन 30 जून तक होंगे। जुलाई महीने की शुरुआत में विवाह कराए जाएंगे। समाज कल्याण अधिकारी संदीप चौधरी ने बताया कि पहले योजना के तहत सरकार हर शादी पर 51 हजार की धनराशि खर्च करती थी। अब एक लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। पहले आवेदनकर्ताओं की अधिकतम आय की सीमा दो लाख थी, इसे बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया गया है। योजना में कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तो वहीं वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के आवेदकों का जाति प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य किया गया है। योजना में कन्या के अलावा विधवा ,तलाकशुदा महिलाओं को भी शामिल किया गया है।

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