विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को 10 वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, मार्च 31 -- पति के साथ ससुराल जाते समय विवाहिता को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने मंगलवार को पड़ोसी को 10 वर्ष का कारावास और 17 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामला थाना दक्षिण क्षेत्र का है। एक व्यक्ति ने चार सितंबर 2020 को थाना दक्षिण में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी बेटी पति के साथ ससुराल जा रही थी। रास्ते में उमेश पुत्र सामंत सिंह निवासी हिमायूंपुर इंदौन थाना फतेहाबाद जिला आगरा उसे बहला फुसलाकर भगा ले और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवाहिता को बरामद कर उसके बयान दर्ज किए। जांच के बाद विवेचक प्रदीप कुमार ने उमेश के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश श्याम बाबू ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.