अयोध्या, फरवरी 27 -- अयोध्या संवाददाता। विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम प्रदीप कुमार की अदालत ने शुक्रवार को राम जन्मभूमि थाना क्षेत्र के नौ साल पुराने दहेज के लिए विवाहिता को जिन्दा जलाने के चर्चित मामले में जेल में निरूद्ध उसके पति भूपेन्द्र को दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला वादी एवं गवाहों के बयान को सुनने के बाद दिया है। घटनाक्रम के मुताबिक राम जन्मभूमि थाना क्षेत्र स्थित वशिष्ट कुण्ड में वर्ष 2017 में विवाहिता ममता को किरोसिन डालकर जिन्दा जला दिया गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। आरोपित कई साल से जेल में निरुद्ध था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक कैलाश पुत्र राम अवध निवासी दोराही कुंआ थाना राम जन्मभूमि की पुत्री ममता की शादी घटना के डेढ़ वर्ष पहले हिन्दू रीति रिवाज के साथ भूपेन्द्र के साथ हुई थी। इस दौरान काफी दान दहेज भी दिया गया ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.