बरेली, मई 28 -- विवाहिता का अश्लील वीडियो वायरल कर उसे आत्महत्या के लिए विवश करने में विशेष जज संदीप यादव की विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोषी अन्नू उर्फ रामकिशोर को सश्रम चार वर्ष की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल ने बताया कि बहेड़ी क्षेत्र की एक युवती के अन्नू उर्फ रामकिशोर से प्रेम संबंध थे। युवती की मां ने अन्नू की मां से शिकायत की तो अन्नू ने युवती के अश्लील फोटो वायरल कर दिए। पुलिस से शिकायत करने पर अन्नू ने समझौता कर लिया। युवती की मां ने उसकी शादी देवरनिया क्षेत्र के युवक के साथ कर दी। यह भी पढ़ें- फैसलाः अवैध संबंधों में बाधक बने पति की हत्या में पत्नी समेत चार को उम्रकैद अन्नू ने इसके बाद भी अश्लील वीडियो वायरल कर दिए। जिससे परेशान विवाहिता ने फांसी लगाक...