हरदोई, जुलाई 18 -- हरदोई। जिला एवं सत्र न्यायालय में अपर न्यायाधीश कुसुम लता ने दहेज हत्या के मामले में आरोपित पिता और पुत्र को जुर्म साबित होने पर उम्रकैद की कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पिता-पुत्र को अतिरिक्त दहेज में भैंस न मिलने पर विवाहिता को जिन्दा जलाकर मार डालने के जुर्म में दोषी पाया गया है। शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि मामले में राम तुरंत निवासी मोहम्मदपुर थाना बघौली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि अपनी बहन रमाकांती की शादी ग्राम गोनीपुरवा थाना अरवल निवासी रामबाबू के बेटे राम बहादुर पाल से पांच साल पहले की थी। शादी में उन्होंने क्षमता के अनुसार दानदहेज दिया था। शादी के बाद से ही बहन को ससुराल वाले कम दहेज की खातिर मारते-पीड़ते प्रताड़ित करते थे। अतिरक्त दहेज में भ...