बुलंदशहर, जुलाई 24 -- अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 योगेश कुमार द्वित्तीय ने वर्ष 2019 को डिबाई क्षेत्र में एक विवाहिता की हत्या में पति और ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर 70-70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।अभियोजक भूपेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि 10 अप्रैल 2019 को थाना डिबाई में भजनलाल वर्मा निवासी यमुनापुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री ज्योति सहदेव की शादी 24 जनवरी 2015 में दिनेशचंद सोनी पुत्र जगवीर सिंह निवासी चौक दुर्गा प्रसाद मैनो वाली गली हनुमान मंदिर(डिबाई) के साथ की थी। पति, ससुर आदि ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में कार, दो लाख नकदी की मांग को लेकर उनकी पुत्री को प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर पति और ससुर ने 9 अप्रैल 201...