विवाहिता की हत्या में दोषी पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
अंबेडकर नगर, जून 13 -- अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या करने में दोषी को सत्र न्यायाधीश ने दंडित किया। दंड के बिन्दु पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने दोषी धर्मेन्द्र उर्फ घंटू पुत्र बजरंगीलाल को 10 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित करते हुए सात हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। मामला आठ वर्ष पूर्व टांडा कोतवाली क्षेत्र का है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शहजादपुर निवासी मदन लाल सैनी पुत्र सुखराज सैनी ने टांडा कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमें में कहा कि पुत्री को हयातगंज निवासी पति धर्मेन्द्र उर्फ घंटू, निरंकार व महेन्द्र पुत्रगण बजरंगी, नीलम पत्नी महेन्द्र एवं निरंकार की पत्नी पुनीता के विरुद्ध दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करते थे। यह भी पढ़ें- विवाहिता को प्रताड़ित करने के मामले में दोषियों को दो-दो वर्...
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