अयोध्या, मार्च 13 -- अयोध्या संवाददाता। अपर जिला जज प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने शुक्रवार को विवाहिता की हत्या के मामले में उसके जेठ को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। हालांकि दोष सिद्ध न होने पर जेठ के लड़के समेत दो को आरोप से बरी कर दिया। कैंट थाना क्षेत्र के बढ़ई पुरवा गांव निवासी विवाहिता अनीता पर 2 अक्टूबर 2016 को केरोसिन डाल आग लगा दी गई थी। गंभीर रूप से झुलसी विवाहिता ने जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान सात अक्टूबर को दम तोड़ दिया था। मामले में मृतका के भाई शिव प्रसाद ने उसके जेठ राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा, इनके लड़के शेरु तथा राजेंद्र कुमार के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि अनीता के पति ने बैनामा कराई गई जमीन को पीटीआई की वर्ष 2013 में मौत के बाद हड़पने के लिए यह वारदात की। घटना ...
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