आगरा, अप्रैल 27 -- विवाहित की हत्या एवं सबूत नष्ट करने के चर्चित मामले में आरोपित पति हुकुम सिंह निवासी मलपुरा को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। आरोपित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रकाश शर्मा, पुष्पेंद्र पचौरी ने तर्क दिए कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा। वादी जग्गो निवासी नगला बली थाना बल्देव जिला मथुरा ने थाना मलपुरा में मुकदमा दर्ज कराकर बताया था कि उसकी पुत्री अनीता की शादी वर्ष 2010 में आरोपित हुकुम सिंह के साथ हुई थी। आरोपित एवं अन्य ससुरालीजन आए दिन उसकी पुत्री को प्रताड़ित करते थे। यह भी पढ़ें- 2 साल बाद फैसला: खजुराही डैम हत्याकांड में छह आरोपी बरी 20 मार्च 24 को सूचना मिली कि ससुरालीजनों ने उसकी पुत्री की हत्या कर साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से उसका दाह संस्कार किया जा...
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