कुशीनगर, मई 31 -- पडरौना, निज संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय किरण गौंड़ ने शनिवार को चार साल पूर्व हुई विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में आरोपी सास व ननद को सात साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दो-दो हजार रूपये का अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।

मामले का विवरण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उपेंद्र पाठक ने सजा के बारे में बताया कि गोपालगंज थाने के भेड़िया निवासी उमेश शाह पुत्र परमेश्वर शाह ने 28 मार्च 2022 को कुबेरस्थान थाने में तहरीर सौंप बताया कि बेटी प्रीति की शादी पचरूखिया थाना कुबेरस्थान निवासी बैरिष्टर पुत्र राजू के साथ धूमधाम से 18 जून 2021 को की थी। शादी के साथ विदाई हुई थी। बताया कि 28 मार्च 2022 को बेटी के घर पहुंचा तो चारपाई पर मृत पड़ी थी। बताया कि एक ...