रामपुर, अगस्त 12 -- रामपुर में दहेज के लिए विवाहिता की दुपट्टे से गला घोटकर हत्या के मामले में आरोपी पति को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। टांडा कोतवाली में 19 अगस्त 2023 को संजीव कुमार निवासी मसवासी ने केस दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि उसने अपनी बहन अनीता की शादी वर्ष 2008 में रमेश सिंह पुत्र भूरे सिंह निवासी नयागांव रामनगर लतीफपुर थाना टांडा के साथ की थी। आरोप लगाया कि दहेज के लिए रमेश उसकी बहन अनीता को अक्सर मारता-पीटता था। घटना वाले दिन रमेश ने दुपट्टे से अनीता का गला घोटकर हत्या कर दी। बाद विवेचना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, जिसका ट्रायल सेशन कोर्ट में चला। जहां दोनो पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रमेश सिंह को अदा...