विवाहिता की गला घोंटकर हत्या में पति, ससुर और सास को आजीवन कारावास
सहारनपुर, जुलाई 6 -- सहारनपुर, संवाददाता। कोतवाली नकुड़ क्षेत्र के गांव पदम नगली में विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में अदालत ने पति, ससुर और सास को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विवाहिता की हत्या गला घोंटकर 2020 में की गई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिव सिंह ने बताया कि विवाहिता की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने दोषी पति सौरभ, ससुर नरेंद्र व सास सुदेश को सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि मुकदमा धर्मपाल ने कोतवाली नकुड़ में दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि उसकी बेटी सुमन की शादी आठ दिसंबर 2019 को सौरभ निवासी ग्राम पदम नगली कोतवाली नकुड़ के साथ हुई थी। आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही बेटी के ससुराल वाले ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.