बेगुसराय, फरवरी 6 -- बरौनी। आरटीआई के नियमों का पालन नहीं करने व विलंब से आवेदक को सूचना देना बेगूसराय पुलिस अधीक्षक को महंगा पड़ा। बिहार सूचना आयोग ने इस संबंध में अपने एक अहम फैसले में बेगूसराय के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को कड़ी चेतावनी दी है और इसके लिए अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक मुख्यालय , पुलिस महानिदेशक कार्यालय, पटना को निर्देशित किया है कि वे बेगूसराय के तत्कालीन लोक सूचना प्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय को आयोग की इस कड़ी चेतावनी लिखित रूप से संसूचित करें। आयोग का यह फैसला शोकहारा निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट 80 वर्षीय बुजुर्ग गिरीश प्रसाद गुप्ता के सूचना कानून के तहत दायर एक द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ सूचना आयुक्त ब्रजेश मल्होत्रा के एकल पीठ ने सुनाया है।
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