विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामलों की 15 अक्तूबर को होगी सुनवाई
नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्तूबर को होने वाले विरोध-प्रदर्शन से पहले दिल्ली आने वाली ट्रेनों और कई मेट्रो स्टेशन बंद करने से जुड़े मामले में केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 15 अक्तूबर तक का वक्त दे दिया। इससे पहले, केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए शीर्ष अदालत से वक्त देने की गुहार लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस मोहना की तबीयत खराब होने के चलते मामले की सुनवाई 15 अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई शुरू होते ही, मामले से जुड़े वकीलों से कहा 'जस्टिस मोहना बीमार हैं, फिर भी वे कोर्ट आ...
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