नई दिल्ली, अक्टूबर 14 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजधानी में 10 अक्टूबर को हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान मेट्रो सेवाओं में कोई कटौती नहीं की गई थी और ना ही ट्रेनें रद्द की गई थीं। हालांकि डीएमआरसी ने स्वीकार किया कि विरोध प्रदर्शन के चलते उस दिन मेट्रो यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई थी। यह भी पढ़ें- DMRC ने SC को बताया- प्रोटेस्ट वाले दिन मेट्रो सेवाओं में कोई कटौती नहीं की थी, बिना शर्त माफी भी मांगीहलफनामे में डीएमआरसी का पक्ष डीएमआरसी प्रमुख डी. थारा की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि 10 अक्टूबर को 303 में से 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास पर पाबंदी लगाई गई थी। उन्होंने शीर्ष अदालत से कहा है कि मेट्रो नेटवर्क का 85 फीसदी से अधिक हिस्सा (258 स्टेशन...