विरोधाभासी आरोपों पर एससी-एसटी एक्ट का परिवाद खारिज
हरदोई, जुलाई 1 -- हरदोई। एससी/एसटी एक्ट की विशेष अदालत ने विरोधाभासी तथ्यों और बाद में जोड़े गए गंभीर आरोपों के आधार पर दाखिल परिवाद को खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने शिकायतकर्ता पर न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का हवाला देते हुए 10 हजार की उदाहरणात्मक लागत (कॉस्ट) भी लगाई है। पचदेवरा थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव निवासी बलराम ने गांव के ही गोला, विपिन, छोटू और विजय समेत अन्य लोगों के खिलाफ परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि खेत के विवाद को लेकर आरोपितों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की, हाथ-पैर बांध दिए, उसके ऊपर पेशाब किया, घटना का वीडियो बनाया और उसकी पत्नी के कपड़े उतरवाकर बेइज्जत किया। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह तथ्य आया कि शिकायतकर्ता इसी घटना के संबंध में पहले भी प्रार्थना पत्...
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