रांची, मार्च 6 -- रांची। विशेष संवाददाता हजारीबाग के पूर्व उपायुक्त और आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। इसके पूर्व झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद चौबे ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। विनय चौबे हजारीबाग में सेवायत भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री के मामले में फिलहाल जेल में बंद हैं।इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पिछले वर्ष अगस्त में प्राथमिकी दर्ज की थी। एसीबी ने कांड संख्या 9/2025 के तहत जांच शुरू की और बाद में विनय चौबे के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी। आरोप है ...
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