नई दिल्ली, मार्च 28 -- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने स्थानीय विधायक के कहने के बाद डीईओर द्वारा शिक्षक को निलंबित करने का आदेश पर रोक लगा दी। शिक्षक ने कथित तौर पर एलपीजी की कमी पर चर्चा करते हुए एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। न्यायमूर्ति आशीष श्रोती की एकल पीठ ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि निलंबन आदेश जल्दबाजी में और कथित तौर पर एक विधायक के 'आदेशों' के तहत पारित किया गया था। यह मामला शिवपुरी जिले के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में तैनात एक प्राथमिक शिक्षक से संबंधित है। शिक्षक को 12 मार्च को सोशल मीडिया पर एलपीजी की कमी पर चर्चा करते हुए एक वीडियो पोस्ट करने के बाद निलंबित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि वीडियो मे...
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