धनबाद, नवम्बर 7 -- धनबाद रेलवे का आवागमन बाधित करने के जुर्म में हुए छह माह की सजा और दो हजार रुपए जुर्माना के विरुद्ध निरसा के विधायक अरूप चटर्जी सहित 10 लोगों की ओर से दायर अपील पर सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को बहस का निर्देश दिया है। 21 दिसंबर 2020 को रेलवे के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी गौरव खुराना की अदालत ने पूर्व अरूप चटर्जी, मुहिज खान, राजू खान, शिव कुमार भगत, शंकर प्रसाद सिंह, शेरू खान, अनुपम मजूमदार, बादल चंद्र बाउरी, शांतू चटर्जी उर्फ दीपक चटर्जी, मुन्ना यादव को छह माह की कैद एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया था।
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