नई दिल्ली, जून 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु में 'तमिलगा वेट्री कझगम' (टीवीके) द्वारा कथित विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले की सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी। याचिका मदुरै निवासी के.के. रमेश ने दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने टिप्पणी की कि यह दावे की पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड पर बिना किसी विश्वसनीय सामग्री के 'अस्पष्ट, अनर्गल और आरोपों' पर आधारित है। याचिका में राज्यों में सत्ताधारी पार्टियों द्वारा रिश्वत या दबाव जैसे भ्रष्ट तरीकों से राजनीतिक दल-बदल कराने के आरोपों पर कोर्ट के दखल की मांग की गई थी। यह भी पढ़ें- विधायकों की खरीद-फरोख्त की जांच संबंधी याचिका खारिज याचिकाकर्ता के वकील जेआर सुकिन की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने याचिका पर विच...