विधायकों की खरीद-फरोख्त की जांच की मांग वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली, जून 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत में कथित अनियमितताओं और विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों की सीबीआई जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका न सिर्फ अस्पष्ट है बल्कि यह बेबुनियाद आरोपों पर आधारित है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष दाखिल याचिका में दावा किया गया था कि तमिलनाडु में अन्य दलों के कुछ विधायक कथित तौर पर खरीद-फरोख्त में शामिल थे और टीवीके द्वारा कथित रूप से कुछ विधायकों को मोटी रकम दी गई थी। याचिका में, विधायकों की खरीद-फरोख्त की सीबीआई जांच कराने और जांच पूरी होने तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के.के. रमेश की ओर से अधिवक्ता सी.आर. जया सुकिन ने पीठ को बताया कि याचिका ...
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