पटना, जनवरी 22 -- बिहार विधानमंडल के 18वें सत्र का आयोजन 2 फरवरी से 27 फरवरी के बीच आयोजित होना है। इस दौरान विधानमंडल के आसपास के क्षेत्रों में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। विधानमंडल के आसपास के इलाके में एक साथ पांच लोगों का जमा होना, धरना-प्रदर्शन, जूलूस, घेराबंदी, घातक अस्त्र-शस्त्रों के साथ चलने, बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने आदि गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी कृतिका मिश्रा के न्यायालय द्वारा गुरुवार को आदेश जारी किया गया है। अपने आदेश में अनुमंडल दंडाधिकारी कृतिका मिश्रा ने कहा कि विधानमंडल सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना, प्रदर्शन, जुलूस, विरोध मार्च, घेराव आदि की प्रबल संभावना रहती है। इससे सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति, अधिकारी को ब...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.