विधवा महिला से छेड़छाड़ करने वाले को सुनाई गई तीन साल की सजा
बागपत, मई 15 -- बागपत। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनिंद्रपाल सिंह ने विधवा महिला से छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर साढ़े चार हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। विधवा महिला ने 26 दिसंबर 2023 को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। महिला के अनुसार दो साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी। 24 दिसंबर 2023 की रात मनोज निवासी फैजुल्लापुर शराब के नशे में उसके घर में घुस गया और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध पर गाली-गलौज कर उसे पीटना शुरू कर दी। बेटी ने बचाने का प्रयास किया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनिंद्रपाल सिंह ने सजा सुनाई।
हिंदी ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.