फरीदाबाद, अप्रैल 7 -- फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र में करीब छह साल पहले हुई विधवा महिला की हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने मंगलवार को महिला की हत्या के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जुर्माने की राशि न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लीगल ऐड चीफ डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता के मुताबिक, तीन जुलाई 2020 को ओल्ड फरीदाबाद की फ्रेंडस कॉलोनी निवासी 32 वर्षीय विधवा लज्जावती की 35 वर्षीय मनोज चुनरी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी।पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी लज्जावती के पति की करीब डेढ़ वर्ष पूर्व मौत हो गई थी। वह लज्जावती सेक्टर-16 स्थित सब्जी मंडी में सब्जी...
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