रांची, जनवरी 6 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के विद्युत शुल्क अधिनियम से संबंधित निर्णय का झारखंड चैंबर ने स्वागत किया है। चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि यह फैसला राज्य के उद्योग व व्यापार जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विद्युत शुल्क की गलत व्याख्या के कारण उद्योगों की लागत अनावश्यक रूप से बढ़ रही थी, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हो रही थी। न्यायालय के इस निर्णय से उद्योगों को आर्थिक राहत के साथ-साथ भविष्य के लिए स्पष्टता भी प्राप्त होगी। चैंबर ने राज्य सरकार से यह आग्रह है किया कि न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए शीघ्र ही रिफंड की प्रक्रिया व भविष्य की स्पष्ट व्यवस्था की घोषणा की जाए।

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