नई दिल्ली, अप्रैल 6 -- नई दिल्ली। सरकार ने कुछ बिजली उपकरणों पर लागू अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के क्रियान्वयन की समय-सीमा छह महीने बढ़ाकर अब अक्टूबर, 2026 तक कर दी है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया कि यह आदेश अब एक अक्टूबर, 2026 से लागू होगा। इस आदेश के तहत वैक्यूम क्लीनर, खाना पकाने के उपकरण, तलने के बर्तन, तरल पदार्थ गर्म करने वाले उपकरण, विद्युत हीटिंग उपकरण और इलेक्ट्रिक स्टीम कुकर शामिल हैं। सरकार ने इससे पहले भी मई, 2025 में इस आदेश की समय-सीमा बढ़ाई थी।
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