धनबाद, मई 10 -- धनबाद, अमित वत्स। सरकारी स्कूलों के संचालन के लिए गठित विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) का कार्यकाल अब दो वर्षों का होगा। इस बाबत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है। अबतक विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होता था। अहम यह है कि प्रत्येक विद्यालय में शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के एक महीने के अंदर विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करना अनिवार्य है। यह भी पढ़ें- जिले के सभी 182 ग्राम पंचायतों में होगा बाल पंचायत का गठनएसएमसी सदस्यों की संख्या एसएमसी सदस्यों की संख्या अब नामांकित छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर निर्धारित होगी। अधिकतम 100 विद्यार्थियों के लिए 12 से 15 सदस्य, 100 से 500 विद्यार्थियों पर 15 से 20 सदस्य व 500 से अधिक विद्यार्थियों पर 20 से 25 सदस्य होंगे। बताते चलें कि अबतक एसएमसी में ...