मुजफ्फरपुर, जून 24 -- मुजफ्फरपुर। प्रमुख संवाददाता विद्यालय अध्यापकों से सभी कागजात के साथ टीईटी-सीटीईटी-एसटीईटी के प्रमाणपत्र मांगे गए हैं। ऐसे शिक्षक जो पहले टीईटी प्रमाण पत्र पर नियोजित थे और बाद में बीपीएससी से विद्यालय अध्यापक नियुक्त हुए, उनके लिए यह आदेश दिया गया है। माध्यमिक शिक्ष उपनिदेशक के आदेश के आलोक में जिले में यह कार्रवाई शुरू की गई है। इसमें विशेष तौर पर सूबे से बाहर के अभ्यर्थी जो जिले में नियुक्त हैं, उनके सभी कागजात मांगे गए हैं।

विशेष जांच का आदेश सूबे के बाहर का होने के बाद भी आरक्षण का लाभ लेने के मामले में यह जांच शुरू की गई है। बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों का मामला है। डीपीओ स्थापना ने सभी बीईओ-हेडमास्टर को इसे लेकर निर्देश दिया है। बीपीएससी से नियुक्ति में बिहार के निवासियों को आरक्षण का लाभ दिया गया था। दूसरे र...