बेगुसराय, सितम्बर 26 -- भगवानपुर, निज संवाददाता। राज्य के सभी सरकारी एवं सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है। इससे कम उपस्थिति होने पर संबंधित विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। इस संबंध में निदेशक प्राथमिक शिक्षा सह नोडल अधिकारी डीबीटी बिहार की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम अधिकारियों योजना व लेखा को दिशा-निर्देश जारी किया गया है। निर्देश के मुताबिक एक अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक की विद्यार्थियों की उपस्थिति के आधार पर ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आंकड़े दर्ज किए जाएंगे। जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति कम रही वे योजनाओं की राशि से वंचित हो जाएंगे। यह भी पढ़ें- योजनाओं का लाभ पाने को 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य छात्र ...