विदेशी शराब बरामदगी में पांच साल का कारावास व एक लाख जुर्माना
खगडि़या, जून 18 -- खगड़िया, विधि संवाददाता विदेशी शराब बरामदगी में पांच साल का कारावास व एक लाख जुर्माना विशेष न्यायाधीश उत्पाद टू ने खुले न्यायालय में गुरुवार को फैसला सुनाया। उल्लेखनीय है कि रेल सहरसा थाना कांड संख्या 12/2018 के सूचक जयनारायण ठाकुर के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए इस कांड में 20 बोतल कुल 15 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी। जिसमें अभियुक्त सुपौल जिले के पिपरा थाना व गांव निवासी भूपेंद्र यादव के 31 वर्षीय पुत्र प्रवेश कुमार को उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत दोषी मानते हुए पांच वर्ष की साधारण कारावास की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की राशि निर्धारित की गई है। जुर्माना की राशि नहीं अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास उन्हें भुगतना होगा। इस निर्णय को नयायधीश विशेष न्यायाधीश उत्पाद टू प्रभाकर झा ने खुले न्यायालय में स...
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