खगडि़या, अगस्त 21 -- खगड़िया । विधि संवाददाता विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय प्रभाकर झा ने शराब बरामदगी मामले में शुक्रवार को एक दोषी को पांच वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ एक लाख रुपए जुर्माना भी ठोका गया है। जुर्माना की रुपिये नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भी जेल में व्यतीत करने होंगे। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद द्वितीय राजीव कुमार उर्फ गुड्डू ने बताया कि गोगरी थाना क्षेत्र के ग्राम बोरणा नवटोलिया वार्ड नं-2 निवासी रामदेव यादव के पुत्र शंभु यादव के पास से 180 एमएल का 86बोतल विदेशी शराब बरामद की गई थी। जो कुल 15.480 लीटर था। यह घटना रेल थाना खगड़िया अन्तर्गत 7 मई 2022 को प्लेटफार्म संख्या एक के मुख्य प्रवेश द्वार के पास की है। पुलिस ने देखा कि लाल रंग के बैग लिए पुलिस को देखकर तेजी से भाग रहा था। जिसे रेल पुलिस...