खगडि़या, मार्च 19 -- खगड़िया । विधि संवाददाता विदेशी शराब बरामदगी मामले में बुधवार को अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय खगड़िया प्रभाकर झा ने एक शराब कारोबारी को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा और पांच लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतना पड़ेगा। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद राजीव कुमार उर्फ गुड्डू ने बताया कि पंजाब राज्य के पटियाला जिला के खेरी गढ़िया थाना क्षेत्र के सबदलपुर गांव निवासी सुरेन्द्र सिंह के पुत्र लखविंदर सिंह को गत 26 नवंबर 2023 को रात्रि गश्ती के दरम्यान एनएच 31 पर विमल होटल के पास 3438 लीटर अवैध विदेशी शराब ट्रक सहित पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। विदेशी कंपनी का 750 एमएल का एक सौ कार्टन जो कुल 12 सौ बोतल शराब थी। सजा की बिंदु पर स्पेशल पीपी उत्पाद रा...