मेरठ, अप्रैल 9 -- सत्र न्यायालय मेरठ ने विदेशी महिला की हत्या से जुड़े चर्चित मामले में आरोपी संदीप अग्रवाल उर्फ शिट्टू उर्फ राहुल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मवाना क्षेत्र में फरवरी में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। जिसकी पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसके चेहरे को तेजाब से जलाया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें संदिग्ध वाहन दिखाई देने पर उसकी पड़ताल की गई। जांच के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची तथा पूछताछ के बाद अन्य सह-अभियुक्तों के नाम भी प्रकाश में आए।अभियोजन की और से डीजीसी क्रिमिनल केके चौबे ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि पूछताछ में आरोपी द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर विदेशी महिला की हत्...
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