फरीदाबाद, सितम्बर 23 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने मंगलवार को विदेशी महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए दो दोस्तों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को अलग-अलग एक लाख एक हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। विदेशी महिला को घर बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि पीड़ित महिला की सेक्टर 49 निवासी जॉन से मित्रता थी। पार्टी करने के लिए जॉन ने 20 नवंबर वर्ष 2020 को महिला को अपने घर पर बुला लिया था। इस दौरान आरोपी ने अपने दोस्त दिल्ली के पुल-प्रहलादपुर निवासी अमन को भी वहां बुला लिया था। पार्टी करने के दौरान जॉन ने महिला से संबंध बनाने का दबाव बनाया। महिला ने जब इंकार कर दिया...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.