विदेशी पोत के क्रू को उनके देश भेजने का आदेश
नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- ओडिशा हाईकोर्ट ने केंद्र और अन्य अधिकारियों को एमटी यूनिटी पोत (ऑयल टैंकर) के क्रू को उनके देशों में वापस भेजने का निर्देश दिया। यह एमटी यूनिटी विदेशी पोत है जिसे इसके मालिक ने मई से पारादीप के पास छोड़ दिया था। कोर्ट ने कहा कि यह काम तीन हफ्ते में हो जाना चाहिए। यह निर्देश 6 अक्तूबर को न्यायमूर्ति आर. के. पटनायक ने पोत के मास्टर, रूसी नागरिक इस्त्यागिन एवगेनी निकोलायेविच की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने माना कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत पोत के मालिक ने नाविकों को छोड़ दिया था, क्योंकि मालिक उनकी सैलरी देने, खाने-पीने का सामान देने या क्रू बदलने या उन्हें घर वापस भेजने की व्यवस्था करने में नाकाम रहा था। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे क्रू को पोत से उतारने और उन्हें वापस भेजने की व्यवस्...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.