विदेशी घोषित दो महिलाओं को देश से बाहर भेजने पर रोक
नई दिल्ली, जून 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो महिलाओं सालेहा खातून और सरभानु बेगम को देश से बाहर भेजने की संभावित कार्रवाई पर रोक लगा दी। इन दोनों महिलाओं को असम में विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित करने के बाद हिरासत में लिया था। ये दोनों महिलाएं मार्च 2026 से गोलपारा डिटेंशन सेंटर में बंद हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी. मोहना की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया और चार महिलाओं (जिनमें हिरासत में ली गईं ये दो महिलाएं भी शामिल हैं) द्वारा दायर याचिकाओं पर जवाब मांगा। इन सभी महिलाओं को विदेशी न्यायाधिकरण ने विदेशी घोषित किया है। यह भी पढ़ें- विदेशी घोषित दो महिलाओं को देश से बाहर भेजने पर रोक कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख तय की है। इस बीच, अदालत ने निर्देश दिया कि अगर हिरासत में ...
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