लखनऊ, जुलाई 16 -- विदेशी असलहों के पार्ट्स अवैध तरीके से देश में लाकर अत्याधुनिक हथियार बनाने और उनकी तस्करी के दोषी कुर्बान अली को पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने सुनाया। अदालत ने दोषी पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी कुर्बान अली कानपुर के नौबस्ता (मछरिया) का रहने वाला है। एनआईए की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की रिपोर्ट तेज बहादुर सिंह ने एटीएस थाना, गोमतीनगर (लखनऊ) में दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि लखनऊ, कानपुर, महाराष्ट्र, कोलकाता और हरियाणा में अधिकृत शस्त्र विक्रेताओं का एक गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह वैध शस्त्रों की दुकान की आड़ में सिंगापुर और कनाडा से विदेशी असलहों के पार्ट्स अवैध तरीके से देश में लाता है। इसके बाद विभिन्न जिलों में आधुनिक इलेक्ट्...