नई दिल्ली, जुलाई 3 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय हिरासत विवाद में नाबालिग बच्चे को कनाडा में रह रहे उसके पिता के पास भेजने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी विदेशी अदालत के आदेश की अवहेलना कर बच्चे को अपने पास रखने वाला अभिभावक बाद में यह कहकर कानूनी लाभ नहीं ले सकता कि समय बीतने के कारण बच्चा अब नए माहौल में पूरी तरह रच-बस गया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद एवं न्यायमूर्ति हरिश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने कहा कि विदेशी अदालत के फैसले की अवहेलना को स्वीकार करने का मतलब होगा कि न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता व अनुशासन पर गंभीर असर पड़ेगा। यह भी पढ़ें- बच्चा कोई जीता जाने वाला इनाम नहीं है, उसे भी आगे बढ़ने की आजादी का हकः दिल्ली हाई कोर्ट पीठ ने कहा कि यदि पक्षकार पहले विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करें, वहां मुक...