वित्तीय गड़बड़ी मामले में आरोपी को हाईकोर्ट से राहत
रांची, सितम्बर 5 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई से जुड़े मामले में गिरिजा शंकर कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत दी है। अदालत ने कहा कि समन के अनुपालन में याचिकाकर्ता जब निचली अदालत में सरेंडर सह जमानत आवेदन दाखिल करेंगे, तो अदालत कानून के अनुसार उनकी जमानत अर्जी पर विचार करेगी। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा के तहत अधिकतम सात साल सजा का प्रावधान है।अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और जांच पूरी हो गई है। यह भी पढ़ें- नेशनल गेम्स मामले में सुरिंदर सिंह को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिकाकर्ता को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया तथा उन्होंने जांच में लगातार सहयोग किया है। वह सन प्लांट एग्रो ...
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