बगहा, सितम्बर 1 -- बगहा, हमारे संवाददाता। बगहा के रामनगर में बहुचर्चित विजय सहनी हत्याकांड में सोमवार को न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने मामले में महफूज अंसारी, राजकिशोर महतो, तेतर राम उर्फ साधु, श्री मुशहर और गीता देवी को दोषी करार दिया।

मुख्य आरोपित का फैसला वहीं, इसी हत्याकांड से जुड़े मामले में मुख्य आरोपित अशोक यादव को भी अदालत ने दोषी माना है। पांच आरोपितों को 5 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी, जबकि अशोक यादव को 11 सितंबर को सजा सुनाया जाएगा। मामला रामनगर थाना कांड संख्या 189/2022 से जुड़ा है। घटना एक मई 2022 की है। चार मई को मृतक विजय की पत्नी आशा देवी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

साक्ष्य और गवाह अभियोजन के अनुसार, विजय सहनी को पोखरा से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए फोन कर बुलाया गया इसके बा...