विजयन और उनके परिजन को प्राथमिकी से राहत
नई दिल्ली, अक्टूबर 26 -- केरल हाईकोर्ट ने कथित सीएमआरएल रिश्वत मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके परिजन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के एकल जज के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति के. नटराजन और न्यायमूर्ति जॉनसन जॉन की पीठ ने एकल जज के आदेश के खिलाफ विजयन और अन्य लोगों की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए, सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) द्वारा दर्ज प्राथमिकी और मामले में विस्तृत जांच पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी। पीठ ने एकल जज के आदेश के खिलाफ आरोपियों की अपील को विचार करने के लिए स्वीकार कर लिया। मामले पर सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
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